Tuesday, 14 January 2025

भरतपुर जिला प्रमुख चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 60 दिन में होंगे चुनाव


भरतपुर जिला प्रमुख चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 60 दिन में होंगे चुनाव

भरतपुर जिला प्रमुख, जिला परिषद और वार्ड-8 के चुनाव एक बार फिर चर्चा में हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के शुक्रवार को दिए गए आदेश ने जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कोर्ट ने 60 दिन के भीतर भरतपुर जिला प्रमुख और अन्य संबंधित पदों पर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।

पद रिक्तता और राजनीतिक पृष्ठभूमि: जगत सिंह के चुनाव जीतने से खाली हुआ पद: भरतपुर जिला प्रमुख का पद पूर्व प्रमुख जगत सिंह के नदबई विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद से खाली है। यह पद पिछले 13 महीने से रिक्त है और इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई थी।

चुनाव टलने का विवाद: इससे पहले, राज्य सरकार ने दो बार भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव निरस्त कर दिया था, जिससे विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया था।

हाईकोर्ट का आदेश: 60 दिन में चुनाव कराने का निर्देश: राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला प्रमुख, जिला परिषद, और वार्ड-8 के सदस्यों के चुनाव 60 दिन के भीतर कराने का आदेश दिया है।

सरकार को घेरा विपक्ष ने: हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला किया है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं: विपक्ष का निशाना:राजस्थान कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री से सवाल किया, "मुख्यमंत्री जी, भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव कब तक टालोगे? अब तो हाईकोर्ट ने भी चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। किस बात का डर है?"

सरकार के लिए चुनौती: इस आदेश ने सरकार को चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बाध्य कर दिया है।

भरतपुर जिला प्रमुख और जिला परिषद के चुनाव स्थानीय विकास और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाईकोर्ट का यह आदेश चुनाव प्रक्रिया को तेज करने और राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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