Friday, 27 December 2024

गैर ऋणी कृषक 31 दिसम्बर तक करवा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा


गैर ऋणी कृषक 31 दिसम्बर तक करवा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा

टोंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत   जिले में फसल बीमा के क्रियान्वयन के लिए रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है ।रबी फसलों के लिए गैर ऋणी कृषक 31 दिसम्बर, 2024 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते है। ऋणी कृषक जिनके द्वारा केसीसी से फसली ऋण लिया गया है उनका ऋण राशि तक फसल बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा काट कर स्वतः बीमा करा दिया जायेगा।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि योजनान्तर्गत फसली ऋण लेने वाले ऋणी कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। कृषक द्वारा मात्र एक बैंक या संस्था के माध्यम से ही फसल का बीमा कराया जा सकेगा तथा कृषक द्वारा किसी स्थिति में दोहरा बीमा मान्य नहीं होगा। गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक स्वैच्छिक आधार पर अपनी फसलों का बीमा की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सी.एस.सी के माध्यम से अथवा अधिकृत बीमा कम्पनी रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रतिनिधि अथवा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार करा सकेंगे। 

गैर ऋणी कृषकों हेतु दस्तावेज-

गैर ऋणी कृषकों हेतु फसल बीमा के लिए  कृषक को स्वयं प्रमाणित प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई या बोई जाने वाली फसलों के खसरा नम्बरों के नवीनतम जमाबन्दी की नकल, एक घोषणा पत्र, आधार कार्ड की प्रति, स्वयं के बैंक खाते की पासबुक कॉपी के साथ प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करना होगा।  

इन स्थितियों में मिलेगा योजना का लाभ

योजना के तहत बीमित कृषकों को खड़ी फसल में नुकसान हेतु प्रावधान नही है उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा-राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकडों के आधार पर देय होगा।, फसल कटाई उपरांत सूखने के लिये खेत में काटकर फैलाकर छोडी गई फसल को चक्रवात असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरांत अधिकतम 2 सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए, अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जलप्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान आदि पर बीमा क्लेम देय होगा। इसके लिए प्रभावित कृषक को 72 घण्टें के अन्दर टोल फ्री नम्बर पर शिकायत दर्ज करानी होगी। अधिसूचना के अनुसार समस्त अधिसूचित फसलों के लिये जोखिम स्तर 80 प्रतिशत निर्धारित किया गया है तथा फसलों की बीमित राशि की 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रुप में कृषक द्वारा वहन की जायेगी। 

अधिसूचित फसलों पर देनी होगी प्रति हैक्टेयर बीमा राशि की 1.50 प्रतिशत  प्रीमियम राशि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों में प्रति हैक्टेयर के हिसाब से गेहूँ फसल के लिए बीमित राशि  88810 रुपए,चना के लिए 73248 रूपए,सरसों के लिए 92326 रूपए, तारामीरा फसल के लिए 40937 रुपए तथा जौ फसल के लिए बीमित राशि 46803 का बीमा होगा जिसका 1.5 प्रतिशत प्रीमियम प्रीमियम राशि कृषक द्वारा भुगतान की जायेगी। 

फसल परिवर्तन भी करा सकेगें कृषक

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्ग दर्शिका के प्रावधान अनुसार ऋणी कृषक द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना बैंक को देने की अन्तिम तिथि से 2 दिन पूर्व तक देनी होगी।

बीमा से सम्बन्धित शिकायतों हेतु  किसान रक्षक हेल्प लाइन  14447 है। कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत टोंक जिले में रबी 2024-25 के लिए गेहूॅ, चना, सरसों, सम्पूर्ण जिले के लिए  अधि सूचित है जौ मालपुरा एवं निवाई तहसील  एवं  तारामीरा, मालपुरा में  फसल बीमा के लिए अधि सूचित है।

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