सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के पेपरलीक मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 10 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर को जमानत दे दी, जबकि 9 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इन ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर पर आरोप था कि लिखित परीक्षा से पहले उनके पास पेपर लीक हुआ था, जिसे इन्होंने अन्य अभ्यर्थियों के साथ साझा किया।
हाईकोर्ट ने करणपाल, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, रोहिताश, राजेश्वरी, अभिषेक, प्रवीण, प्रेमसुखी और नीरज कुमार यादव को जमानत प्रदान की है। गिरधारीराम, जगदीश सिहाग, हरकू, चेतन सिंह, दिनेश सिंह, राजाराम, अंकित, भगवती और हनुमान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने मार्च 2023 में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि परीक्षा में धांधली के लिए पेपर पहले ही लीक किया गया और इसे आगे प्रसारित किया गया। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत में इस मामले में सुनवाई के बाद कुछ दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया।
सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 का यह पेपरलीक मामला राजस्थान में एक बड़ी परीक्षा घोटाले के रूप में सामने आया। इस मामले में शामिल कई ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के बाद यह मुद्दा चर्चा में आया।