प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला पिछले साल 13 मार्च 2023 को जयपुर में कांग्रेस की सभा में रंधावा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्ढा की अदालत ने राज्य सरकार और रंधावा से मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
दिलावर के अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने जानकारी दी कि रंधावा की इस टिप्पणी के बाद दिलावर ने कोटा के महावीर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर दिलावर ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के निर्देश पर भी मामला दर्ज न करते हुए महावीर नगर थाना एसएचओ ने इसके खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की, जिसे रिवीजन कोर्ट ने स्वीकार कर एफआईआर के आदेश पर रोक लगा दी। इस रोक के खिलाफ दिलावर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
रंधावा की टिप्पणी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, "अगर मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। मोदी देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन उन्हें असल देशभक्ति का पता नहीं है।" इस बयान ने काफी विवाद खड़ा किया था और बीजेपी नेताओं ने इसे आपत्तिजनक करार दिया था।