



नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने से जुड़े मामले में दायर रिवीजन पिटीशन पर शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दिया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने इसे खारिज कर दिया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दायर की गई। शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अगली सुनवाई पर अदालत अपना आदेश सुनाएगी।
यह मामला लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर लगातार चर्चा होती रही है। हालांकि, अदालत ने अभी मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल, कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है।