नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।
इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई थी, और यह आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनके परिवार के नाम पर जमीन ली गई। यह मामला यूपीए-1 सरकार के समय का है और इसे लेकर सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया था।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि निचली अदालत में कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता, और आरोप तय करने को लेकर बहस अब नियत तिथि 2 जून से शुरू होगी। कोर्ट का कहना था कि इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई ठोस कारण नहीं बनता।
इस फैसले से जहां एक ओर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को झटका लगा है, वहीं सीबीआई द्वारा इस घोटाले की जांच और निचली अदालत की कार्यवाही को कानूनी मान्यता मिल गई है।