Thursday, 29 May 2025

पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में अधूरी सुनवाई, बुधवार को ईडी देगी जवाब


पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में अधूरी सुनवाई, बुधवार को ईडी देगी जवाब

जयपुर पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामलों की विशेष अदालत में सुनवाई अधूरी रही। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी, जिसमें ईडी के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे।

वकील ने दी दलीलें: "FIR में नाम तक नहीं था": पूर्व मंत्री महेश जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर वाजवा ने अदालत में दलील दी कि जिस एसीबी (ACB) मामले के आधार पर ईडी ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया है, उसमें महेश जोशी का नाम तक नहीं था।विवादित लेन-देन जुलाई 2023 में हुआ था, जिसमें बेटे की कंपनी को लोन दिया गया था।लोन की पूरी राशि कुछ महीनों में लौटा दी गई थी, यह कोई आपराधिक लेन-देन नहीं था।ईडी ने मार्च 2024 में समन जारी किया, जिसका उत्तर दस्तावेजों के साथ दिया गया। फिर भी ईडी ने एक साल तक कोई कार्रवाई नहीं की।

जेजेएम घोटाले से जुड़ा है मामला: यह मामला जल जीवन मिशन योजना (Jal Jeevan Mission - JJM) के कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसमें अब तक पीयूष जैन, पदम चंद जैन, महेश मित्तल और संजय बड़ाया की गिरफ्तारी हो चुकी है। वर्ष 2021 में दो कंपनियों — श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर जलदाय विभाग से करोड़ों के टेंडर प्राप्त किए।
गणपति कंपनी ने 68 में से 31 टेंडर हासिल कर ₹859.2 करोड़ की निविदाएं प्राप्त कीं।श्याम कंपनी ने 169 में से 73 टेंडर जीतकर ₹120.25 करोड़ की निविदाएं हासिल कीं।

जांच की वर्तमान स्थिति: पहले एसीबी ने जांच की और कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया।फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और महेश जोशी व अन्य के ठिकानों पर दबिश दी।24 अप्रैल को महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया।3 मई को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, और 4 मई को ईडी ने जांच पूरी कर सबूत एसीबी को सौंपे।

राजनीतिक द्वेषता का आरोप:महेश जोशी की ओर से यह भी दलील दी गई कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के तहत इस मामले में फंसाया गया है।

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