जयपुर। राजस्थान की बहुचर्चित SI भर्ती 2021 पर सरकार अब भी अंतिम निर्णय नहीं ले सकी है। इस मुद्दे पर सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश कर और समय की मांग की। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सरकार को 1 जुलाई 2025 तक का समय दे दिया है ताकि वह इस भर्ती के संबंध में कोई ठोस निर्णय ले सके।
सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद 24 और 25 मई को नीति आयोग की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी उपस्थित रहना था। इसी कारण मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम विचार-विमर्श नहीं हो सका और अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने इस प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि सरकार इस भर्ती पर कोई फैसला लेना ही नहीं चाहती और केवल बहानेबाज़ी करके समय बर्बाद कर रही है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस तरह की टालमटोल से अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है।
SI भर्ती 2021 में कथित धांधली के चलते यह मामला हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है। कई अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी, एसओजी की जांच और उच्च स्तर पर हुई चर्चाओं के बाद भी सरकार इस मामले को अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सकी है।
अब कोर्ट द्वारा दी गई 1 जुलाई की डेडलाइन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यदि उस समय तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई तो हाईकोर्ट स्वयं इस पर सख्त रुख अपना सकता है।