हाईकोर्ट ने सरकारी डॉक्टर दीपक घोघरा को विधानसभा से चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें फिर से ड्यूटी परज्वाइन करने का अधिकार रहेगा। डॉ. दीपक घोघरा भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के टिकट पर डूंगरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
डॉ. दीपक घोघरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 20 अक्टूबर को हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता काे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मेडिकल ऑफिसर के पद से रिलीव कर दिया जाए। यह भी ध्यान रखें कि यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें फिर से मेडिकल ऑफिसर के पद पर जॉइन करने की अनुमति भी दी जाए।
डूंगरपुर से चुनाव लड़ रहे दीपक घोघरा ने कहा- यह एक ऐतिहासिक आदेश है। मैं 10 साल से डूंगरपुर में पोस्टेड हूं। स्थानीय लोग मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। पढ़े-लिखे लोगों का राजनीति में आना बहुत जरूरी है। जब मैंने राजनीति में आने का फैसला किया तो लोगों ने इसका स्वागत किया। यहां लोगों से मेरा व्यक्तिगत कनेक्शन है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस सीट पर जीत दर्ज करूंगा
डॉ. दीपक डूंगरपुर सीट पर भाजपा के बंसीलाल कटारा और कांग्रेस के गणेश घोघरा के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं।