राजस्थान विधानसभा उपचुनाव-2024 के मद्देनजर प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार सोमवार शाम 6 बजे से समाप्त हो गया। इन क्षेत्रों में मतदान 13 नवंबर को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार अंतिम 48 घंटों के दौरान कोई भी चुनावी रैली, रोड शो, या सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।
निर्देशों के अनुसार, प्रत्याशी और उनके समर्थक केवल घर-घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर सकते हैं। 11 नवंबर शाम 6 बजे से शुरू होकर 13 नवंबर शाम 6 बजे तक ‘साइलेंस पीरियड’ के दौरान टीवी चैनल, मोबाइल एसएमएस, रिकॉर्डेड कॉल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिनेमा हाल में चुनावी प्रचार-प्रसार संबंधित विज्ञापन भी प्रतिबंधित रहेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान एग्जिट पोल के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों के उपचुनाव के अंतिम चरण के मतदान तक, यानी 20 नवंबर शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगा।
निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि साइलेंस पीरियड के दौरान:
सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित करने, उसमें उपस्थित होने, उसे संबोधित करने पर रोक होगी।
चलचित्र, टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिकॉर्डेड फोन कॉल और मोबाइल संदेश द्वारा जनता तक चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं पहुंचाई जाएगी।
किसी मनोरंजन कार्यक्रम के जरिए चुनावी प्रचार नहीं किया जाएगा।
साइलेंस पीरियड में बाहरी राजनैतिक व्यक्तियों के क्षेत्र में ठहरने पर रोक होगी।
राज्य की सुरक्षा प्राप्त राजनैतिक व्यक्तियों को मताधिकार का प्रयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करने की अनुमति होगी।
निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन मशीनरी, प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया है कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, और होटलों में ठहरे बाहरी व्यक्तियों की निगरानी, सत्यापन, वाहनों की चेकिंग, और चेक पोस्टों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।