राजस्थान के राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोगों में सदस्य और अध्यक्ष के 87 पदों पर नियुक्तियों के लिए वैकेंसी निकली है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं और इस बार इन पदों पर भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले केवल इंटरव्यू के आधार पर ही चयन किया जाता था, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना अधिक रहती थी। लेकिन अब उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा।
राज्य उपभोक्ता आयोग में न्यायिक सदस्य और जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष पदों पर अब रिटायर्ड जिला न्यायाधीशों को भी लिखित परीक्षा देनी होगी। इस बदलाव के पीछे सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला है, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार पारदर्शी नियुक्तियों की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ने इस प्रक्रिया को अपनाया था।
उपभोक्ता मामलों के जानकार मानते हैं कि इस नई प्रणाली से नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और योग्य एवं उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञों को अवसर मिलेगा। इससे आयोगों की कार्यक्षमता भी बेहतर होगी और जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।