Friday, 20 September 2024

किसान आंदोलन: पंजाब जाने वाले रास्ते किए बंद, राजस्थान के इस जिले में धारा 144 लगाई


किसान आंदोलन: पंजाब जाने वाले रास्ते किए बंद, राजस्थान के इस जिले में धारा 144 लगाई

किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है और रविवार शाम को ही पुलिस की ओर से पंजाब की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। साधुवाली नाके पर पंजाब जाने वाले रास्ते पर भारी सीमेंट के ब्लॉक व बेरिकेट्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा पंजाब की तरफ जाने वाले पतली, कोठापुल सहित अन्य रास्तों को बंद कर दिया गया है। पंजाब की तरफ से श्रीगंगानगर आने वाले वाहनों का आवागमन जारी है। नाकों पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है।

हरियाणा और पंजाब जाने वाले वाहनों के रूट बदले
कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि कानून व्यवस्था संबंधी कारणों से 13 फरवरी को जिले से पंजाब व हरियाणा बॉर्डर अवरुद्ध रहेंगे। इस दौरान आमजन निजी वाहनों से अति आवश्यक कार्य होने पर ही यात्रा करें। इसे देखते हुए 13 फरवरी को पंजाब व हरियाणा की तरफ जाने वाले भारी वाहनों का रूट चार्ट बदला गया है।

बीकानेर से नेशनल हाइवे पर श्रीगंगानगर होकर हरियाणा जाने वाले भारी वाहन अर्जुनसर, पल्लू, भानीपुरा, सरदारशहर होते हुए चूरू से हरियाणा जाएंगे। बीकानेर से नेशनल हाइवे पर श्रीगंगानगर होकर पंजाब व हिसार जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन अर्जुनसर, पल्लू, न्योखली, नोहर व भादरा होते हुए जाएंगे।
श्रीगंगानगर से साधुवाली, पतली व कोठा पुल तथा अन्य रास्तों से भारी प्रकार के भारी वाहनों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। जिला अनूपगढ़ से आने वाले भारी वाहन सूरतगढ़ से वाया अर्जुनसर होकर पल्लू से जाएंगे।
20 फरवरी की मध्यरात्रि तक रहेगी प्रभावी किसान संगठनों के आह्वान पर किसानों के दिल्ली बॉर्डर पर धरना-प्रदर्शन में शामिल का कार्यक्रम देखते हुए प्रशासन ने श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिलों में धारा 144 लगा दी है। प्रशासन का मानना है कि किसानों के दिल्ली जाने के कार्यक्रम के साथ 16 फ़रवरी को प्रस्तावित भारत बन्द के दौरान कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके चलते निषेधाज्ञा लगाइ गई है।

कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पंजाब बॉर्डर सील कर दिया है। कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। श्रीगंगानगर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप व अनूपगढ़ कलक्टर अंशदीप ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निषेधाज्ञा लगाई है जो 11 फरवरी शाम 6 बजे से 20 फरवरी की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।

इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 20 या 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। किसी संगठन की ओर से सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा, जुलूस, रोड मार्च आदि आयोजन सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर का उपयोग, धरना प्रदर्शन नारेबाजी बैठक, पड़ाव घेराव या अन्य किसी प्रकार से मानव समूह को एकत्र नहीं करेगा।

कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के आयोजन एवं अन्य समारोह के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। यदि कोई इनका उपयोग करना चाहे तो सम्बधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करेगा। रात्रि 10 बजे के बाद से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
भड़काऊ भाषण नहीं
धारा 144 के प्रभावी रहने के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रतीक चिन्ह युक्त झंडियां, सार्वजनिक सम्पति यथा राजकीय भवनों, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, विश्रामगृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहों पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवे टेलीफोन के खम्बे (पोल), अन्य व्यक्ति की सम्पति पर बिना सहमति के नहीं लगाएगा। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के उत्तेजनात्मक व भड़काऊ भाषण नहीं देगा जिससे कि शांति प्रभावित हो।
कोई व्यक्ति ऐसा प्रचार प्रसार नहीं करेगा जिससे अन्य धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय के प्रति द्वेष की भावना पैदा हो। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संगठन का मुखिया अथवा संस्थाओं के पदाधिकारी, जिनसे लोक शान्ति भंग करने एवं श्रीगंगानगर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के जीवन को खतरा या कोई अप्रिय घटना घटित करने की आशंका हो, ऐसे व्यक्तियों का राज्य के बाहर से जिले में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

किसी भी प्रकार से मार्ग को अवरूद्ध करने पर पाबन्दी होगी। किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, गन, तलवार, फरसा, घातक एवं धारदार हथियार, लाठियां आदि अपने घर से बाहर ले जाने एवं लेकर चलने पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। सिख परम्परा वाले व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश पुलिस, राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं सुरक्षा बलों व कानून व्यवस्था से संबधित अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित कराने की कार्रवाई की जाएगी।

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